आरटीआई के बारे में

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सूचना का अधिकार अधिनियम
सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 (2005 का 22) संसद द्वारा अधिनियमित किया गया और 15 जून, 2005 से इसे लागू किया गया। यह अधिनियम नागरिकों को सूचना का अधिकार प्रदान करता है जिससे वह सार्वजनिक प्राधिकरणों के नियंत्रण में सूचना प्राप्त कर सकें। इसका उद्देश्य प्रत्येक सार्वजनिक प्राधिकरण के कामों में पारदर्शिता और जवाबदेही प्रदान करना है। कॉलेज एवं विश्वविद्यालय जिनका निर्माण या तो संसद या राज्य विधानमंडल द्वारा या उपयुक्त सरकार द्वारा सूचित किया गया हो या जिन्हें प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष रूप से सरकारी कोष द्वारा वित्त पोषित किया गया हो इस अधिनियम के अंतर्गत सार्वजनिक प्राधिकरण की परिधि में आएगा।
जबकि, इस अधिनियम के प्रावधान तुरंत प्रभाव से लागू हो गए हैं एवं अन्य प्रावधान इसके लागू होने के 100/120 दिनों में लागू हो गए । इसलिए सभी विश्वविद्यालयों और कॉलेजों को सावधानीपूर्वक इस अधिनियम को समझने की सलाह दी जाती है। विभिन्न प्रकार की सूचनाओं के सक्रिय प्रकटीकरण सहित विभिन्न प्रावधानों के कार्यान्वयन के लिए आवश्यक कदम उठाने की सलाह दी जाती है। इस तरह की जानकारी संबंधित विश्वविद्यालय / कॉलेज द्वारा वेबसाइट के माध्यम से बड़े पैमाने पर जनता के लिए उपलब्ध कराई जाएगी।
भारत सरकार, सूचना का अधिकार (RTI) अधिनियम 2005: हिन्दी | अंग्रेज़ी
आरटीआई पर अधिक जानकारी के लिए - http://rti.gov.in
[आरटीआई अधिनियम: अध्याय- II उप-धारा ४ (१) (बी) (आई)] संगठन, कार्य और कर्तव्यों का विवरण
[आरटीआई अधिनियम: अध्याय- II उप-धारा ४ (१) (बी) (ix) और (x)] - अधिकारियों एवं कर्मचारियों की पारिश्रमिक संबंधी निर्देशिका